दक्षिणी वज़ीरिस्तान के निचले और ऊपरी इलाकों तथा टैंक जिले में सुरक्षा चिंताओं के मद्देनज़र सोमवार, 10 अगस्त को धारा 144 लागू कर दी गई है। इस आदेश के तहत निवासियों को अनावश्यक आवाजाही से बचने के लिए कहा गया है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 के तहत जिला प्रशासन को किसी क्षेत्र में चार या उससे अधिक लोगों की सभा को प्रतिबंधित करने का अधिकार है। उपायुक्तों ने रविवार शाम को अलग-अलग अधिसूचनाएँ जारी करते हुए सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है और बाजारों व व्यावसायिक केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। वना तहसील में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा, जिसके दौरान सभी प्रकार की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। कुछ महत्वपूर्ण मार्गों को भी सामान्य यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, केवल आपातकालीन स्थिति में और पुलिस या सुरक्षा बलों की पूर्व अनुमति से आवाजाही की अनुमति होगी।