इस्लामाबाद के मुख्य आयुक्त ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ज दाखिल की है, जिसमें इमरान खान को निजी अस्पताल भेजने के आदेश के खिलाफ सरकार की पुनर्विचार याचिका पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया गया है। मुख्य आयुक्त का तर्क है कि 18 अगस्त के आदेश ने सरकार के संवैधानिक अधिकार को प्रभावित किया है। पहले, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को जेल से शिफ़ा इंटरनेशनल अस्पताल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। सरकार की याचिका को पहले रजिस्ट्रार कार्यालय ने कुछ कमियों के कारण लौटा दिया था, जिन्हें अब ठीक कर दिया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि 18 अगस्त का फैसला प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण था क्योंकि कैदी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। सरकार का कहना है कि यह आदेश भेदभावपूर्ण प्रतीत होता है और संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है।

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