इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहैल अफरीदी और वित्त सलाहकार मुजम्मिल असलम द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से आगामी प्रांतीय बजट पर सलाह-मशविरा करने के लिए मुलाकात की अनुमति मांगने वाली याचिका को मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया है। न्यायमूर्ति कादिम हुसैन सोमरो ने यह आदेश तब पारित किया जब उन्हें सूचित किया गया कि इमरान खान से जेल में मिलने से संबंधित कई समान याचिकाएं पहले से ही उच्च न्यायालय की एक बड़ी पीठ के समक्ष लंबित हैं। याचिकाकर्ताओं ने रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा उठाई गई आपत्तियों को चुनौती दी और बजट तैयारी प्रक्रिया के मद्देनजर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अपनी आपत्तियां एक औपचारिक नोट के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है और कहा है कि मामले की समीक्षा के बाद आदेश जारी किया जाएगा। याचिका में तर्क दिया गया कि बजट तैयार करने के लिए परामर्श आवश्यक है और यह मामला प्रशासनिक आपत्तियों से परे न्यायिक निर्धारण का विषय है। अदालत ने यह भी नोट किया कि याचिका मुख्यमंत्री और वित्त सलाहकार द्वारा व्यक्तिगत क्षमता से दायर की गई थी, न कि प्रांतीय सरकार द्वारा।