ओड़िशा उच्च न्यायालय ने एक राज्य-संचालित अनाथालय से लापता हुए बच्चे की माँ को 2.5 करोड़ नाइरा का हर्जाना भरने का आदेश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को बच्चे की सुरक्षा में लापरवाही बरतने के लिए दोषी पाया। यह मामला एक माँ द्वारा अपने बच्चे के लापता होने के बाद दायर किए गए मुकदमे से संबंधित है, जिसे उसने अनाथालय में छोड़ा था। न्यायालय ने माना कि सरकार ने बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। यह फैसला अन्य अनाथालयों में बच्चों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है। सरकार को अब पीड़ित माँ को क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा। इस मामले ने राज्य में अनाथालयों में बच्चों की सुरक्षा और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
