प्रतिनिधि सभा ने राज्य पुलिस विधेयक को पारित कर दिया है, जिससे देश में राज्य पुलिस बलों की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा है। इस विधेयक के अनुसार, किसी भी राज्य पुलिस बल का गठन राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून के माध्यम से ही किया जा सकेगा। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य पुलिस बल राष्ट्रीय स्तर के न्यूनतम मानकों का पालन करे, जो राष्ट्रीय सभा द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। यह कदम संविधान संशोधन की चल रही प्रक्रिया के साथ तालमेल बिठाता है, जिसका उद्देश्य पुलिसिंग प्रणाली में सुधार करना है। विधेयक के पारित होने से राज्यों को अपनी कानून-व्यवस्था की स्थिति के अनुसार पुलिस बल बनाने की अधिक स्वायत्तता मिल सकेगी। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्य स्तर पर अपराध नियंत्रण दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब इस विधेयक को आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा।