सरकार ने हाल ही में हवाई सुरक्षा से संबंधित एक नया अध्यादेश, संख्या 215/2026 जारी किया है। इस अध्यादेश में हवाई यात्रा के दौरान दुर्व्यवहार करने वाले यात्रियों पर लगने वाले प्रतिबंधों को स्पष्ट रूप से वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार के लिए अलग-अलग स्तर के दंड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें विमान में यात्रा करने से प्रतिबंध भी शामिल है। यह अध्यादेश हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। अध्यादेश में यात्रियों के व्यवहार से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। यह नियम यात्रियों और हवाई अड्डों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा। सरकार का यह कदम हवाई यात्रा को अधिक अनुशासित और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।