सरकार ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत, विभिन्न संस्थाओं को अपनी पहचान प्रमाणित करने और साइबर हमलों की सूचना देने की आवश्यकता होगी। यह विनियमन साइबर सुरक्षा घटनाओं की अनिवार्य रिपोर्टिंग के लिए दिशानिर्देश भी स्थापित करता है। इसका उद्देश्य साइबर खतरों से राष्ट्रीय सुरक्षा और डिजिटल बुनियादी ढांचे की रक्षा करना है। नियमों का पालन न करने पर जुर्माना और अन्य दंड का प्रावधान है। यह कदम डिजिटल क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने और साइबर अपराधों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इन नियमों से सुरक्षा एजेंसियों को साइबर खतरों का पता लगाने और उनका जवाब देने में मदद मिलेगी।
