यह विधेयक मौजूदा धारा 214 को पूरी तरह से नए प्रावधान से प्रतिस्थापित करता है। नए प्रावधान के अनुसार, संघीय पुलिस और राज्य पुलिस दोनों को समान दर्जा प्राप्त होगा। इससे पहले, संघीय पुलिस का अधिकार क्षेत्र राज्य पुलिस से ऊपर माना जाता था, लेकिन नई व्यवस्था में दोनों स्वतंत्र और समान रूप से कार्य करेंगी। यह बदलाव पुलिसिंग प्रणाली में स्पष्टता लाने और दोनों एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम संघीय ढांचे को मजबूत करेगा और राज्यों को अपनी कानून व्यवस्था बनाए रखने में अधिक स्वायत्तता प्रदान करेगा। इस नई व्यवस्था से पुलिसिंग में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ने की भी उम्मीद है। यह कदम कानून व्यवस्था की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।