आगामी नए साल में पूरे देश में उपभोक्ताओं के लिए आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा। पर्यावरण राज्य सचिव, एनेट बर्ट्रम ने औपचारिक रूप से इस निर्णय को मंजूरी दे दी है, जिससे यह कानून बन गया है। यह फैसला प्रो और डिएरेनपार्टिज की पहल पर 2025 में निचले सदन (ट्वीडे कामर) द्वारा पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है। यह प्रतिबंध नागरिकों द्वारा आतिशबाजी के उपयोग को सीमित करेगा। सरकार का उद्देश्य इस कदम से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना और पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करना है। इस निर्णय से पशुओं को होने वाली परेशानियों को भी कम किया जा सकेगा। यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है।

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