दीपेयल उच्च न्यायालय ने 2022 के स्थानीय चुनाव हिंसा से जुड़े बिनोद शाही हत्याकांड में जिला न्यायालय के पूर्व फैसले को पलट दिया है। न्यायालय ने छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी है। पहले, जिला न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस फैसले को रद्द कर दिया। अदालत ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है, हालांकि मुआवजे की राशि का विवरण अभी जारी नहीं किया गया है। यह मामला 2022 में हुए स्थानीय चुनावों के दौरान हुई हिंसा से संबंधित है, जिसमें बिनोद शाही की हत्या हुई थी। इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है और यह क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश देता है। यह मामला स्थानीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण रहा है।