ढाका की एक श्रम अदालत ने नवाना समूह के उपाध्यक्ष साजेदुल इस्लाम शुभ्र और तीन अन्य आरोपियों को श्रम कानून से जुड़े एक मामले में ज़मानत दे दी है। शुभ्र को बुधवार सुबह तेज़गाँव औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने गिरफ्तार किया था और दोपहर तक अदालत में पेश किया गया। अदालत के सूत्रों के अनुसार, न्यायाधीश गुलाम अज़म ने चारों आरोपियों की ज़मानत याचिका स्वीकार कर ली। गिरफ्तारी के कारणों और आरोपों के बारे में विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। यह मामला श्रम कानूनों के उल्लंघन से संबंधित बताया जा रहा है। अदालत में आगे की सुनवाई की तारीख निर्धारित की जा सकती है। यह घटना नवाना समूह और बांग्लादेश के व्यापारिक जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है।
