कोलटेल द्वारा दायर याचिका पर नियामक आयोग (CRC) ने मोविस्टार की संचालन कंपनी पर 2.733 मिलियन डॉलर का जुर्माना बरकरार रखा है। यह जुर्माना कंपनी द्वारा नियामक प्राधिकरण को आवश्यक जानकारी उपलब्ध न कराने के कारण लगाया गया था। कोलटेल ने पहले इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग ने कोलटेल की याचिका को खारिज करते हुए पहले के फैसले को सही ठहराया है। इस निर्णय से दूरसंचार क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व पर जोर दिया गया है। मोविस्टार अब जुर्माने की राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है। कंपनी इस फैसले के खिलाफ आगे अपील कर सकती है, लेकिन फिलहाल नियामक प्राधिकरण का निर्णय अंतिम है।