مراکش के अपील न्यायालय ने गुरुवार को सांसद इब्राहिम बिन दीदी पर रिश्वतखोरी और अनुबंध में लाभ प्राप्त करने में मिलीभगत के आपराधिक आरोपों को रद्द कर दिया। अदालत ने उन्हें इन आरोपों से बरी कर दिया है। पहले अदालत ने उन्हें तीन साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई थी, जिसे अब दो साल की निलंबित जेल में बदल दिया गया है। यह फैसला भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे बिन दीदी के लिए एक बड़ी राहत है। यह मामला ‘हिसप्रेस’ नामक एक मोरक्कन इलेक्ट्रॉनिक समाचार पत्र द्वारा कवर किया गया था। अदालत का यह निर्णय मोरक्को की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही की संभावना फिलहाल स्पष्ट नहीं है।
