पूर्वी केप उच्च न्यायालय ने पूर्वी केप प्रीमियर ऑस्कर माबुयाने द्वारा EFF नेता जूलियस मालेमा के खिलाफ दायर मानहानि याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने पाया कि मालेमा के माबुयाने की विवादास्पद फोर्ट हरे विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री के बारे में बयान काफी हद तक सत्य थे और जनहित में थे। माबुयाने ने मालेमा पर झूठे और मानहानिकारक बयान देने का आरोप लगाया था। अदालत ने माना कि मालेमा ने जो कहा, उसके समर्थन में पर्याप्त सबूत मौजूद थे। इस फैसले से माबुयाने को कानूनी झटका लगा है। मामले ने सार्वजनिक रूप से शिक्षा और राजनीतिक जवाबदेही के मुद्दों पर बहस छेड़ दी थी। अदालत का फैसला मालेमा के लिए एक बड़ी जीत है।
