संघीय न्यायालय ने लैंगकॉवी परिषद की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसके तहत पेड़ों के रखरखाव में विफलता के लिए परिषद को दोषी ठहराए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। न्यायालय का कहना है कि परिषद अपील करने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करने में विफल रही। यह निर्णय पेड़ों के उचित रखरखाव के महत्व पर प्रकाश डालता है। परिषद पर यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ सुरक्षित रहें और किसी को नुकसान न पहुंचाएं। इस फैसले के बाद, स्थानीय सरकारों को अपने-अपने क्षेत्रों में पेड़ों के रखरखाव के प्रति अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि लापरवाही बरतने पर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। यह मामला भविष्य में इसी तरह के मामलों के लिए एक मिसाल कायम करेगा।