कुआलालंपुर उच्च न्यायालय ने गत वर्ष 311.1 ग्राम गांजा के कब्जे के आरोप में एक व्यक्ति को सात साल की जेल और बेंत से दस चोटें मारने की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को ड्रग्स रखने के अपराध का दोषी पाया। मलेशिया में गांजे के अवैध कब्ज़े के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान है। यह फैसला ड्रग्स के खिलाफ सरकार की कठोर नीति को दर्शाता है। अदालत ने मामले में सभी सबूतों और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद यह निर्णय लिया। आरोपी के वकील ने सजा को चुनौती देने की बात कही है। यह घटना मलेशिया में ड्रग्स तस्करी और उसके परिणामों पर प्रकाश डालती है।