कैबिनेट ने संघीय क्षेत्र विभाग को 1960 के संघीय राजधानी अधिनियम (एक्ट 190) में किसी भी संशोधन पर विचार करने से पहले कुआलालंपुर सिटी हॉल (डीबीकेएल) में शासन सुधार लागू करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय डीबीकेएल के प्रशासन को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। सुधारों की प्रकृति के बारे में अभी कोई विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, लेकिन उम्मीद है कि इससे शहर के प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी। सरकार का मानना है कि डीबीकेएल में सुधारों को लागू करना अधिनियम में संशोधन करने से अधिक महत्वपूर्ण है। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी कानूनी परिवर्तन एक मजबूत शासन संरचना पर आधारित हो। कैबिनेट इस मामले की प्रगति की निगरानी करेगी और आवश्यकतानुसार आगे के निर्देश जारी करेगी। इस सुधार से कुआलालंपुर के निवासियों को बेहतर नागरिक सेवाएं मिलने की उम्मीद है।

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