महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने बिना मार्का वाले खाद्य तेल की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले की घोषणा तुकाराम मुंडे ने की है, जो राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त हैं। उल्लंघन करने वालों को सात साल तक की जेल या भारी जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। यह कदम उपभोक्ताओं को घटिया गुणवत्ता वाले तेल से बचाने और खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि बिना मार्का वाले तेल में मिलावट की संभावना अधिक होती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। यह प्रतिबंध राज्य भर में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और खाद्य तेल व्यापारियों को सरकार द्वारा प्रमाणित तेल बेचने का निर्देश दिया गया है। इस कार्रवाई से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा मानकों को बढ़ावा मिलेगा।

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