कज़ाकिस्तान में, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाले कम आय वाले परिवारों को दी जाने वाली ‘परिवार सहायता’ भत्ते के वितरण की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। यह जानकारी श्रम, सामाजिक सुरक्षा और प्रवासन मंत्रालय द्वारा दी गई है। यह परिवर्तन 1 सितंबर से प्रभावी होगा। नए नियमों के अनुसार, सहायता प्राप्त करने के लिए परिवारों को कुछ अतिरिक्त मानदंडों को पूरा करना होगा। मंत्रालय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सहायता उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। यह बदलाव लाभार्थियों की पात्रता और भुगतान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए किया गया है। इस पहल के माध्यम से, सरकार कमजोर परिवारों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रही है।