संसद ने एक विधेयक पारित किया है जिसके तहत 2040 तक शवदाह (cremation) की अनुमति को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। यह निर्णय आज, 25 जून को श्रम, सामाजिक सुरक्षा, प्रवासन और स्वास्थ्य संबंधी समिति की बैठक में लिया गया। समिति ने "शव दफन और संबंधित कार्यों पर" कानून की धारा 24 के संचालन को अस्थायी रूप से रोकने वाले विधेयक पर विचार किया। इस कदम से शवदाह की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लग जाएगी। विधेयक का उद्देश्य संभवतः इस विषय पर आगे विचार-विमर्श और नीति निर्माण के लिए समय प्रदान करना है। इस निर्णय के पीछे के कारणों का अभी पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है, लेकिन यह सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से जुड़ा हो सकता है। आगे की जानकारी के लिए आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार है।