एक संघीय न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नियुक्त किए गए केनेडी सेंटर के बोर्ड के पास स्थल का नाम बदलने का अधिकार नहीं था। इस फैसले के बाद, केनेडी सेंटर के एक अधिकारी ने न्यायाधीश को बताया कि ट्रंप का नाम इमारत और वेबसाइट दोनों से हटा दिया गया है। ट्रंप के कार्यकाल के दौरान, केनेडी सेंटर के बोर्ड में कई बदलाव किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप विवाद उत्पन्न हुआ था। न्यायाधीश ने माना कि बोर्ड के पास नाम बदलने का अधिकार नहीं था, क्योंकि यह अधिकार केंद्र के न्यासी मंडल के पास था। इस फैसले से ट्रंप के समर्थकों और विरोधियों दोनों के बीच प्रतिक्रियाएं आई हैं। केनेडी सेंटर प्रशासन ने अदालत के फैसले का सम्मान करने और न्यासी मंडल के निर्देशों का पालन करने की बात कही है। अब केंद्र अपने सामान्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।