केलंतन की एक अदालत ने एक पर्यटन कंपनी पर बिना लाइसेंस प्राप्त गाइड के साथ घरेलू पर्यटन गतिविधि संचालित करने के लिए 8,000 रिंगित का जुर्माना लगाया है। यह मामला पासिर मास क्षेत्र में सामने आया। अधिकारियों के अनुसार, कंपनी ने नियमों का उल्लंघन किया, जिसके कारण यह कार्रवाई की गई। पर्यटन गतिविधियों के संचालन के लिए राज्य में लाइसेंस प्राप्त गाइड की आवश्यकता होती है। यह जुर्माना पर्यटन क्षेत्र में नियमों के अनुपालन के महत्व को दर्शाता है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पर्यटन गतिविधियाँ कानूनी रूप से संचालित हों और पर्यटकों की सुरक्षा बनी रहे।