कजाकिस्तान में 1 जुलाई से नया संविधान आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। इस नए कानून को 15 मार्च को आयोजित एक राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के माध्यम से मंजूरी दी गई थी। यह नया संविधान अब 1995 के पुराने संविधान का स्थान लेगा। इसमें देश की शासन प्रणाली और राजकीय शक्तियों के वितरण में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा, संवैधानिक अधिकारों और सार्वजनिक संस्थानों के ढांचे को भी संशोधित किया गया है। मुख्य बदलावों में एक एकसदनीय विधायिका (unicameral legislature) की स्थापना शामिल है। यह कदम देश की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक आधुनिक बनाने की दिशा में उठाया गया है।

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