अमेरिकी न्याय विभाग ने केनेडी सेंटर से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम हटाने के अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है। अदालत ने प्रशासन को 14 दिनों के भीतर ट्रंप का नाम हटाने का निर्देश दिया था। यह कदम ट्रंप के कार्यकाल के दौरान केंद्र को मिले वित्तीय सहायता से संबंधित विवाद के बाद उठाया गया है। न्याय विभाग का कहना है कि अदालत का फैसला कानून के दायरे में नहीं है और इसे चुनौती दी जानी चाहिए। इस मामले में आगे की सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं की गई है। केनेडी सेंटर ट्रस्ट ने पहले ही ट्रंप के नाम को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन न्याय विभाग की अपील के बाद यह प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। इस फैसले से कला और राजनीति के क्षेत्र में बहस छिड़ गई है।