एक संघीय न्यायाधीश ने केनेडी सेंटर से डोनाल्ड ट्रम्प का नाम हटाने का आदेश दिया है। न्याय विभाग की ओर से अनुरोध करने पर, न्यायाधीश ने शनिवार दोपहर तक का समय दिया है। यह आदेश ट्रम्प के कार्यकाल के दौरान केनेडी सेंटर को मिले दान से संबंधित एक मुकदमे के बाद आया है। वादी का तर्क था कि ट्रम्प का नाम बनाए रखना केंद्र के मूल्यों के खिलाफ है। न्याय विभाग ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और नाम हटाने के लिए सहमति व्यक्त की। केनेडी सेंटर प्रशासन ने अभी तक इस आदेश पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की संभावना है। यह निर्णय ट्रम्प के बाद के राजनीतिक जीवन और सार्वजनिक स्थानों पर उनके नाम के उपयोग से जुड़े विवादों को दर्शाता है।