जोहान्सबर्ग शहर में जल मांग प्रबंधन कर में 65.6% की वृद्धि के खिलाफ अफ्रीफोरम की कानूनी चुनौती जारी है। गाउटेंग उच्च न्यायालय ने उनकी तत्काल याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे मामला अब भी अनसुलझा है। अदालत का यह फैसला शहर के नए बजट को लागू करने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। अफ्रीफोरम ने कर वृद्धि को चुनौती देते हुए तत्काल राहत की मांग की थी, लेकिन न्यायालय ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। इस मामले में आगे की सुनवाई होने की संभावना है, लेकिन अभी कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है। शहर प्रशासन का कहना है कि कर वृद्धि जल संसाधनों के संरक्षण के लिए आवश्यक है। इस फैसले के बाद, अफ्रीफोरम ने आगे की कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है।
