इज़राइल की उच्च न्यायालय ने उन इज़राइली प्रवासियों की याचिका खारिज कर दी है जिन्हें मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। न्यायालय ने प्रक्रियात्मक आधार पर मामला खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि यह बहुत देर से दायर की गई थी। याचियों ने निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया और एक विस्तृत तथ्यात्मक रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया। यह मामला 'द टाइम्स ऑफ़ इज़राइल' में प्रकाशित हुआ था। न्यायालय ने पाया कि याचिका दायर करने में देरी हुई और आवश्यक अपील प्रक्रिया को छोड़ दिया गया। इस निर्णय से उन इज़राइली प्रवासियों पर असर पड़ेगा जो विदेश में रहते हैं और अपने मताधिकार को लेकर चिंतित थे। यह मामला इज़राइल में प्रवासी वोटिंग अधिकारों से जुड़े कानूनी मुद्दों पर प्रकाश डालता है।