इजरायल के सुप्रीम कोर्ट ने गाज़ा पट्टी से हिरासत में लिए गए एक प्रमुख फ़िलिस्तीनी डॉक्टर की रिहाई के लिए दायर याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। डॉक्टर को 2024 के अंत में हिरासत में लिया गया था और उन पर अभी तक कोई आरोप नहीं लगाया गया है। अदालत ने रिहाई की मांग को अस्वीकार करते हुए, डॉक्टर को बिना आरोप लगाए हिरासत में रखने के फैसले को बरकरार रखा। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि डॉक्टर को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें कोई आरोप नहीं लगाया गया है। इजरायली अधिकारियों ने अभी तक डॉक्टर की हिरासत के कारणों पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। इस फैसले से डॉक्टर के परिवार और समर्थकों में निराशा है, जो उनकी रिहाई की उम्मीद कर रहे थे। यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित कर रहा है, क्योंकि मानवाधिकार समूहों ने डॉक्टर की हिरासत को लेकर चिंता व्यक्त की है।