इस्लामाबाद में एफ-10 क्षेत्र में हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में आतंकवाद विरोधी न्यायालय (एटीसी) ने मुश्ताक अहमद सहित 96 आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया है। इन आरोपियों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान शांति भंग करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप था। अदालत ने आरोपियों को जमानत पर रिहा करते समय कुछ शर्तें लगाई हैं, जिनका उन्हें पालन करना होगा। यह विरोध प्रदर्शन हाल ही में एफ-10 क्षेत्र में हुई एक घटना के विरोध में आयोजित किया गया था। जमानत मिलने से आरोपियों और उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मामले की आगे की सुनवाई जल्द ही निर्धारित की जाएगी। यह फैसला उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो आरोपियों की रिहाई की मांग कर रहे थे।