इस्लामाबाद की एक अदालत ने कथित रूप से भ्रूण (placenta) का अवैध व्यापार करने वाले संदिग्धों की ज़मानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। संघीय जांच एजेंसी (FIA) ने इन संदिग्धों को भ्रूण के अवैध व्यापार में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जांच के अनुसार, ये आरोपी अस्पतालों से भ्रूण प्राप्त कर उन्हें गैरकानूनी रूप से बेचते थे। अदालत ने आरोपियों के वकील के तर्कों को सुनने के बाद, ज़मानत देने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। FIA अब आरोपियों की हिरासत बढ़ाने की मांग कर सकती है ताकि मामले की गहन जांच की जा सके। यह मामला पाकिस्तान में भ्रूण व्यापार की बढ़ती चिंताओं को उजागर करता है, जहां पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में इसका उपयोग होता है। अदालत के इस फैसले से उम्मीद है कि इस तरह के अवैध व्यापार पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।