आयरलैंड की संसद ने प्रारंभिक गर्भावस्था में गर्भपात के लिए अनिवार्य तीन दिन के इंतज़ार को समाप्त करने के लिए मतदान किया है। पहले, महिलाओं को गर्भपात कराने से पहले तीन दिन तक इंतज़ार करना पड़ता था, जिसका उद्देश्य उन्हें पुनर्विचार करने का अवसर देना था। इस नियम को आलोचकों ने अनावश्यक और हानिकारक बताया था, क्योंकि इससे महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। नए कानून के पारित होने से, महिलाएं अब बिना किसी अनिवार्य इंतज़ार अवधि के गर्भपात करा सकती हैं। यह बदलाव आयरलैंड में प्रजनन अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समर्थकों का कहना है कि यह महिलाओं को उनके अपने शरीर पर अधिक नियंत्रण प्रदान करेगा। यह कानून अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लागू होगा।