बगदाद में, केंद्रीय भ्रष्टाचार विरोधी आपराधिक न्यायालय ने राजनेता याज़ान मशान अल जुबौरी को 41 अरब दिनार के घोटाल के आरोप में पाँच साल की जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला इराकी अखंडता आयोग द्वारा जारी एक बयान के बाद आया है। आयोग ने बताया कि यह सजा अंतिम है और न्यायालय द्वारा दी गई है। याज़ान मशान अल जुबौरी पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं में शामिल होने का आरोप था। यह मामला इराकी न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। इस फैसले से इराकी जनता में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को लेकर सकारात्मक संदेश गया है। आयोग आगे भी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच और दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।