इंडोनेशिया की संवैधानिक अदालत ने उपराष्ट्रपति गिब्रान राकाबूमिरांग को अयोग्य ठहराने के लिए दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका उनकी शिक्षा की पात्रता को लेकर थी। इंडोनेशिया के चुनाव कानून के अनुसार, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा पूरी करनी होती है या समकक्ष योग्यता हासिल करनी होती है। अदालत ने पाया कि गिब्रान इन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इस फैसले से इंडोनेशिया में चल रहे चुनाव प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि गिब्रान की शैक्षणिक योग्यता चुनाव कानून का उल्लंघन करती है। अदालत ने सभी तर्कों पर विचार करने के बाद याचिका को निराधार पाया।

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