कांग्रेस की नेता मीनाक्षी नटराजन द्वारा उनकी राज्यसभा उम्मीदवारी को अस्वीकार किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया है। नटराजन ने अपनी उम्मीदवारी अस्वीकार किए जाने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती दी थी। अदालत ने याचिकाकर्ता के तर्कों को सुनने के बाद पाया कि निर्वाचन आयोग के फैसले में कोई त्रुटि नहीं थी। इस फैसले के साथ, नटराजन की राज्यसभा में जाने की संभावना समाप्त हो गई है। मामले की सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने आयोग के फैसले को मनमाना और भेदभावपूर्ण बताया था, लेकिन अदालत इससे सहमत नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और निर्वाचन आयोग के अधिकारों को पुष्ट करता है।