भारत के केंद्रीय गृह सचिव, गोविंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में अदालत की अवमानना का नोटिस मिलने के बाद बिना शर्त माफी मांगी है। हालांकि, गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार या पुलिस के खिलाफ अदालत की अवमानना का कोई मामला नहीं था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि गृह सचिव द्वारा बिना शर्त माफी मांगना, अदालत की अवमानना संबंधी किसी भी याचिका के मामले में एक अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया है। यह माफी एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है और किसी विशेष आरोप का स्वीकार नहीं है। यह कदम कानूनी तौर पर उचित रुख अपनाने के लिए उठाया गया था। मामले में आगे की कार्यवाही अदालत द्वारा तय की जाएगी।