कुआलालंपुर में एक अवैध पार्किंग संचालक को मारपीट और आपराधिक धमकी के आरोप में छह सप्ताह की जेल की सजा सुनाई गई है। टेरेसा कोक ने बताया कि उस पर मजिस्ट्रेट न्यायालय में आपराधिक धमकी और स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। यह मामला पार्किंग से संबंधित विवाद के दौरान हुई हाथापाई से जुड़ा है। न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और उसे तत्काल जेल भेजने का आदेश दिया। यह फैसला अवैध पार्किंग गतिविधियों और उनसे जुड़े अपराधों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए वे और भी सख्त कदम उठाएंगे। यह घटना अवैध पार्किंग संचालकों के लिए एक चेतावनी है।

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