इज़राइल द्वारा हिरासत में लिए गए, गाज़ा के कमाल अदवान अस्पताल के प्रमुख हुसाम अबू सफिया की रिहाई के लिए दायर याचिका को इज़राइल के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सफिया, जो हमास की सैन्य चिकित्सा सेवाओं में कर्नल भी हैं, 2024 से प्रशासनिक हिरासत में हैं और वर्तमान में एकांत कारावास में रखे गए हैं। अदालत ने उनकी हिरासत को वैध ठहराया है, हालांकि विस्तृत कारण तत्काल जारी नहीं किए गए हैं। यह मामला गाज़ा पट्टी में इज़राइल-हमास संघर्ष के बीच आया है। सफिया पर सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण आरोप लगे हैं, जिसके चलते उन्हें हिरासत में लिया गया था। उनकी हिरासत की अवधि और आगे की कानूनी कार्यवाही अभी भी स्पष्ट नहीं है। यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निगरानी में है, क्योंकि यह गाज़ा में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की स्थिति पर प्रकाश डालता है।
