वृक्ष विकास प्राधिकरण (टीसीडीए) ने आगामी 3 जुलाई से अनधिकृत स्रोतों से वृक्षारोपण सामग्री के वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। टीसीडीए अधिनियम, 2019 के तहत जारी इस निर्देश के अनुसार, सभी विकास भागीदारों, सरकारी एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों को केवल टीसीडीए द्वारा प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं से ही पौध सामग्री प्राप्त करनी होगी। यह नियम काजू, नारियल जैसे छह विनियमित वृक्ष फसलों पर लागू होता है। टीसीडीए का यह कदम वृक्ष फसलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और किसानों को बेहतर उपज दिलाने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्राधिकरण ने सभी हितधारकों को इस नए नियम का पालन करने का आग्रह किया है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह निर्णय वृक्षारोपण क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
