घाना शिक्षा सेवा (GES) ने स्कूलों के प्राचार्यों को छात्रों और उनके अभिभावकों से प्रवेश प्रक्रिया के दौरान कथित रूप से वसूले गए अनधिकृत शुल्क वापस करने का निर्देश दिया है। यह आदेश उन स्कूलों के लिए है जिन्होंने स्वीकृत शुल्क से अधिक राशि ली है। GES ने स्पष्ट किया है कि सभी शुल्क निर्धारित नीति के अनुसार होने चाहिए। प्राचार्यों को तुरंत अतिरिक्त राशि वापस करने के लिए कहा गया है। यह कदम छात्रों के परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। GES इस मामले की निगरानी करेगा और सुनिश्चित करेगा कि सभी स्कूल निर्देशों का पालन करें। यह पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।