जर्मनी की सरकार कर चोरी से निपटने के लिए एक नई और कठोर नीति लेकर आई है। वित्त मंत्री क्लिंगबील और न्याय मंत्री हुबिग ने इस योजना का खुलासा किया है। इस नीति के तहत, स्वैच्छिक प्रकटीकरण पर अब कोई छूट नहीं मिलेगी, यानी कर चोरों को दंड से मुक्ति नहीं मिलेगी। कर अपराध के लिए अधिकतम 15 साल की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम न्याय सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इस नीति का उद्देश्य कर चोरी करने वालों को रोकना और राजस्व की वसूली को बढ़ावा देना है। सरकार कर कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।