फ्रांस के संवैधानिक परिषद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को अमान्य घोषित कर दिया है। परिषद का मानना है कि यह कानून पर्याप्त रूप से तैयार नहीं किया गया था और यह फ्रांसीसी संविधान का उल्लंघन करता है। परिषद ने कहा कि यह प्रतिबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संचार के अधिकार का अनुचित उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, यह नाबालिगों की गोपनीयता के अधिकार का भी हनन करता है। परिषद ने यह भी नोट किया कि कानून यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आयु सत्यापन कैसे किया जाएगा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने इस कानून को लागू करने के लिए पहले ही वादा कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने प्रधानमंत्री को एक "कानूनी रूप से मजबूत" मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है।