फ़्रांस की संसद ने 21 तारीख को एक विधेयक पारित किया है जो 15 वर्ष से कम उम्र के किशोरों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। यह कानून बच्चों को ऑनलाइन शोषण और हानिकारक सामग्री से बचाने के उद्देश्य से बनाया गया है। विधेयक में माता-पिता की सहमति से कुछ शर्तों के साथ 15 से 17 वर्ष के किशोरों के लिए उपयोग की अनुमति दी जा सकती है। इस कदम से फ़्रांस में बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है। विधेयक का उद्देश्य बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और विकास पर सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों को कम करना है। अब यह कानून लागू होने के बाद सोशल मीडिया कंपनियों को 15 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं की पहचान करने और उनकी जानकारी हटाने के लिए कदम उठाने होंगे। फ़्रांस सरकार का मानना है कि यह कानून बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।