पूर्व एआईजी प्रशासक लुइस ओलिव्हा को एक अपील अदालत ने रिहा न करने का आदेश दिया है। उन पर सार्वजनिक प्रशासन के खिलाफ अपराध करने का आरोप है, जो डिजिटल वाउचर कार्यक्रम के भुगतान प्रबंधन के लिए अनियमित रूप से लिस्टो प्लेटफॉर्म को अनुबंध देने से संबंधित है। यह मामला पहले से चल रही एक अन्य जांच का हिस्सा है जिसमें ओलिव्हा शामिल हैं। लिस्टो प्लेटफॉर्म का उपयोग डिजिटल वाउचर कार्यक्रम, पीए के भुगतान को प्रबंधित करने के लिए किया गया था। अदालत ने माना कि ओलिव्हा की रिहाई जांच को प्रभावित कर सकती है। यह फैसला भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़े आरोपों के बीच आया है। मामले की आगे जांच जारी है और ओलिव्हा को जेल में ही रहना होगा।

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