कल संसद में एक नया शराब कानून पारित किया गया, जिसके तहत अब ग्राहक घर पर शराब मंगवा सकेंगे। हालांकि, इस सेवा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण शर्त है जिसके बारे में कई लोगों को जानकारी नहीं है। नए नियम के अनुसार, शराब की डिलीवरी रात नौ बजे से पहले घर के दरवाजे पर पूरी होनी चाहिए। यह नियम तब भी लागू होगा, यदि डिलीवरी करने वाला व्यक्ति देरी से पहुँचता है। सामाजिक एवं स्वास्थ्य मंत्रालय की विशेष विशेषज्ञ सारा कार्तुनेन ने ईमेल के माध्यम से इस जानकारी की पुष्टि की है। यह बदलाव जल्द ही लागू हो जाएगा और उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इस नियम का उद्देश्य शराब की बिक्री को नियंत्रित करना और देर रात होने वाली डिलीवरी से जुड़ी संभावित समस्याओं से बचना है।