न्यूयॉर्क में एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन की वीजा नीति को अवैध घोषित कर दिया है। न्यायाधीश ने माना कि यह नीति विदेश मंत्री के अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। इस फैसले का आप्रवासन अधिवक्ताओं ने स्वागत किया है, जो इसे एक महत्वपूर्ण जीत मानते हैं। अदालत ने पारिवारिक पुनर्मिलन के महत्व और कानून के शासन के सम्मान पर जोर दिया है। ट्रंप की इस नीति के तहत 75 देशों के नागरिकों के लिए वीजा जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। अब इस फैसले के बाद, उन नागरिकों के लिए वीजा प्राप्त करने का रास्ता खुल गया है जिनके आवेदन पहले लंबित थे। यह फैसला आप्रवासन कानून में एक महत्वपूर्ण बदलाव है।