यूरोपीय संघ की सामान्य अदालत ने पुर्तगाल पर 2018 से 2021 तक कृषि सहायता के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं के लिए ब्रुसेल्स द्वारा लगाए गए 2.9 मिलियन यूरो से अधिक के जुर्माने को रद्द कर दिया है। अदालत ने ब्रुसेल्स के फैसले को अमान्य घोषित कर दिया है, जिससे पुर्तगाल को राहत मिली है। यह मामला कृषि सब्सिडी के नियंत्रण और प्रबंधन से संबंधित था। पुर्तगाल ने ब्रुसेल्स के आरोपों का विरोध किया था, जिसमें कहा गया था कि सहायता वितरण में खामियां थीं। अदालत ने पुर्तगाल के पक्ष में फैसला सुनाया, यह मानते हुए कि ब्रुसेल्स ने पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए। इस फैसले से यूरोपीय संघ के भीतर कृषि नीतियों के कार्यान्वयन और निगरानी पर बहस छिड़ सकती है। पुर्तगाल सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे अपनी कृषि नीतियों के लिए एक जीत बताया है।
