एस्टोनिया सरकार यौन हिंसा की धमकी को अपराध बनाने की तैयारी कर रही है। न्याय और डिजिटल मामलों के मंत्रालय ने मौजूदा कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इस नए कानून के तहत, यौन हिंसा की धमकी देना, जिसमें अंतरंग तस्वीरों को अपलोड करने की धमकी भी शामिल है, दंडनीय होगा। सरकार का उद्देश्य पीड़ितों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना और इस तरह के अपराधों को रोकना है। वर्तमान कानून में इस तरह की धमकियों के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं, जिसके कारण अपराधियों को दंडित करना मुश्किल हो रहा था। नए कानून के लागू होने के बाद, अपराधियों को जेल या जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। यह कदम डिजिटल स्पेस में महिलाओं और कमजोर समूहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।