एस्टोनिया ने यूरोपीय संसद चुनावों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु को 18 से घटाकर 16 करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु भी 21 से घटाकर 18 कर दी गई है। ये परिवर्तन 2029 में प्रभावी होंगे। एस्टोनियाई संसद ने 59 वोटों के मुकाबले 28 वोटों से इस संशोधन को पारित किया। मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार एस्टोनिया के नागरिकों और अन्य यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के नागरिकों को मिलेगा, जिनके पास एस्टोनिया में स्थायी निवास है। यह संशोधन पहली बार मार्च 2024 में 45 सांसदों द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिन्होंने तर्क दिया कि युवाओं को यूरोपीय मुद्दों पर चर्चा और निर्णयों में अधिक भूमिका निभानी चाहिए। इस बदलाव से यूरोपीय मामलों में युवा भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

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