एस्टोनिया में आगामी यूरोपीय संसद चुनावों में 16 वर्ष की आयु के नागरिकों को मतदान का अधिकार मिल सकता है। सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, 18 वर्ष की आयु के नागरिक भी चुनाव लड़ने के योग्य हो सकते हैं। ये संशोधन इस शरद ऋतु में रिइगिकोगु (एस्टोनियाई संसद) में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। यदि स्वीकृत होते हैं, तो यह एस्टोनिया में मतदान की आयु को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। वर्तमान में, एस्टोनिया में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। इस बदलाव का उद्देश्य युवाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक सक्रिय रूप से शामिल करना है। सरकार का मानना है कि युवा मतदाताओं की भागीदारी से यूरोपीय संसद में एस्टोनिया के हितों का बेहतर प्रतिनिधित्व हो सकेगा।
