डरबन उच्च न्यायालय ने व्यवसायी कादर लतीफ को कैनसाइड सनातन हिंदू धर्म सभा की एक विवादित संपत्ति खाली करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने लतीफ पर संपत्ति पर अवैध रूप से कब्ज़ा करने का आरोप माना है। उन्हें 31 अगस्त 2026 तक संपत्ति खाली करने का समय दिया गया है। यह मामला संपत्ति के स्वामित्व और कब्जे को लेकर लंबे समय से विवादित था। अदालत के इस फैसले से कैनसाइड सनातन हिंदू धर्म सभा को राहत मिली है। लतीफ के पास अभी फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प मौजूद है। यह आदेश KwaZulu-Natal उच्च न्यायालय द्वारा सुनाया गया है।
